लोकसभा में ट्रिपल तलाक का बिल पेश-3 साल की सजा का प्रावधान
लोकसभा में ट्रिपल तलाक का बिल पेश-3 साल की सजा का प्रावधान, असदुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तलाक बिल को सदन में पेश कर दिया है. इस बिल में तीन साल की सजा का प्रावधान है. इसका विरोध करते हुए AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल मूल अधिकारों का उल्लंघन है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को संसद में सर्वसम्मति के साथ पास करने की अपील की थी. वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तीन तलाक को गैरकानूनी बताते हुए उस पर कानून बनाए जाने का समर्थन किया था. इस विधेयक के जरिए तत्काल तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा. मुस्लिम महिला (अधिकार और विवाह का संरक्षण) विधेयक में विवाहित मुस्लिम महिलाओं को अधिकार की रक्षा और किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को शब्दों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या अन्य किसी तरीके से तलाक देने पर पाबंदी लगाई गई है. विधेयक में तत्काल तीन तलाक को दंडात्मक श्रेणी में रखा गया है और इसे संवैधानिक नैतिकता और लैगिंक समानता के विरुद्ध बताया गया है. विधेयक में ऐसा करने वालो के लिए सजा और जुर्मान...